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Thursday, April 18, 2013

UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं

news source-dainik jagran 18/04/2013
UPTET-बिना टीईटी उत्तीर्ण नियुक्ति नहीं
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी की अनिवार्यता मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ के समक्ष बुधवार को सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने अदालत को जानकारी दी कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति केवल टीईटी पास अभ्यर्थियों से ही की जाएगी। शिक्षामित्रों को प्रशिक्षित करने की सरकारी योजना के बावत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक अनिवार्य अर्हता के लिए किया जा रहा है, किन्तु सरकार बिना टीईटी उत्तीर्ण किए किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगी। इस मुद्दे पर दो दिन की बहस के बाद पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
टीईटी को लेकर उठे विधिक प्रश्नों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, एसपी शाही तथा पीकेएस बघेल की पूर्ण पीठ कर रही है। अपर महाधिवक्ता सीवी यादव 23 अगस्त 11 से टीईटी अनिवार्य अधिसूचना आने के बाद नवंबर 11 तक नियुक्त हुए हजारों विशिष्ट बीटीसी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की और कहा कि इन नियुक्तियों को किसी याचिका में चुनौती नहीं दी गई है। याचियों का कहना था कि वे प्रशिक्षित है और उनका चयन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत हुआ था।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ऐसे में विशिष्ट बीटीसी चयनित लोगों को टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी जानी चाहिए। सरकार ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइन व नियमावली तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

Thursday, April 4, 2013

UPTET-टीईटी मामले की सुनवाई 16 को

UPTET-टीईटी मामले की सुनवाई 16 को
जाब्यू, इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता मुद्दे पर गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार व याची अधिवक्ताओं से 12 अप्रैल तक लिखित बहस दाखिल करने की छूट दी है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल नियत की गयी है।
शिव कुमार शर्मा की याचिका पर संदर्भित विधि प्रश्नों की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति बिना टीईटी पास किये हो सकती है या नहीं। बीएड डिग्रीधारी को भी नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं तथा नियुक्ति मानक क्या क्वालिटी मार्क होगा या उसमें टीईटी के अंक भी शामिल होंगे। इस पर फैसले के बाद 72 हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा।
news source-dainik jagran
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UPTET-non tet BEd. case
Court No. - 29
Case :- WRIT - A No. - 12908 of 2013
Petitioner :- Shiv Kumar Sharma
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Bhushan,Adarsh Bhushan,Rahul Agrawal
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhter,R.B.Yadav
Hon'ble Sunil Ambwani,J.
Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.

UPTET-ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिला आरक्षण की याचिका खारिज

UPTET-ट्रेनी टीचरों की भर्ती में महिला आरक्षण की याचिका खारिज 
जाब्यू, इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में टेनी टीचरों की भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित किए जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह तथा न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खण्डपीठ ने नीरज राय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसे में पद खाली रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है, जिसके लिए कोर्ट समादेश जारी नहीं कर सकती।

अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज

अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज
इलाहाबाद । विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला माना जिसमें अल्पकालीन योजना के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। रामविजय यादव और अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर अनुदेशक भर्ती के लिए जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्तियां मात्र 11 माह के लिए की जा रही हैं।

Wednesday, April 3, 2013

UP ANUDESHAK BHARTI-Case :- WRIT - A No. - 14092 of 2013

anudeshak bharti se sambhandit case ko court ne khariz kar diya hai
Court No. - 30

Case :- WRIT - A No. - 14092 of 2013
Petitioner :- Ramvijai Yadav
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K.Yadav,R.A.Akhtar

UPTET-uptet prt, next hearing date is 16/04/2013

UPTET-uptet  prt ,next hearing date  is 16/04/2013.........aaj sunvai me tet merit par koi charcha nahi huaa.
aaj allahabad highcourt me uptet prt se related non tet bed par sunvai karte huye court ne non tet bed pach ko aur sarkari pach ko likhit roop se apna pach rakhne ke liye mauka diya.ab 16/04/2013 ko is mudde par sunvai honga.vaise sarkari vail aur ncte ke vakil ne non tet bed ko bahar rakhne ke pach me apna dalil diya.ab sabko likhit roop se apna pach rakhana hai.
note-aaj 3 /04/2013 ke sunvai me tet merit ya tet pass gudank merit par koi charcha nahi  huaa,aaj bahas ka mudda sirf non tet BEd. hi raha.stay 16 tarikh tak ke liye filhal barkarar hai.