विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लगभग 72 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक के खिलाफ दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है और अपीलार्थी से कहा है कि वह अपना पक्ष एकलपीठ के समक्ष रखे। यह आदेश भी दिया है कि एकलपीठ याचिका का यथाशीघ्र निस्तारण कर दे। यह आदेश न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह तथा न्यायमूर्ति वी अमित स्थालकर की खंडपीठ ने ललित मोहन सिंह व अन्य की अपील पर दिया है। कपिल देव लाल बहादुर की याचिका पर 9 अप्रैल को एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। न्यायालय ने बोर्ड द्वारा सभी बीएसए की तरफ से विज्ञापन निकालने को नियमविरुद्ध मानते हुए रोक लगा दी है। टीईटी चयनित लोगों की नियुक्ति की जानी है। dainik jagran 7/4/12