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Tuesday, March 26, 2013

TET-केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों को दी छूट, बस टीईटी पास करना होगा

TET-केंद्र ने उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों को दी छूट, बस टीईटी पास करना होगा
बीएड-बीटीसी ही नहीं स्‍नातक भ्‍ाी बनेंगे शिक्ष्‍ाक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब यूपी समेत 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे। अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी।
उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी भरे जाने हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार-बार टीईटी कराने के बाद भी प्रशिक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पीछे रहने वाले राज्यों के अनुरोध पर बीएड की डिग्री हासिल करने वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने की छूट दी गई, लेकिन काफी पद नहीं भरे जा सके हैं। इन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक तो हैं, लेकिन वे टीईटी नहीं पास कर पा रहे हैं।
मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले राज्यों में बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं।

Sunday, May 20, 2012

RTET-बीएड व टेट फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा में होंगे शामिल

जोधपुर.आरटेट के फर्स्ट लेवल में पास बीएड डिग्रीधारक अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने कहा कि योग्यता के बावजूद केवल एक तारीख के बाद किसी योग्य व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है। इस मामले में 17 मई को बहस पूरी हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस में कोर्ट ने एनसीटीई, राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दलीलें खारिज कर दी थीं।

मामले को लेकर वीराराम व अन्य ने याचिकाएं दायर की थीं। इन्होंने न्यायालय को बताया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा एनसीटीई के नियमों के अनुसार टेट के फस्र्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2012 में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने के योग्य हैं, जबकि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2012 तक ही इन अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा के योग्य माना है।

चूंकि, शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन इस साल फरवरी के अंत में मांगे गए थे, ऐसे में टेट के प्रथम स्तर में पास बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जीआर पूनिया, एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व बोर्ड के अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने सरकार के आदेश को नियमों के तहत बताते हुए कोर्ट से
याचिकाएं खारिज करने को कहा था।

2010 में तय किए थे योग्यता के मानक :

3 अगस्त, 2010 को एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के तहत शिक्षकों के लिए योग्यता के मानक तय किए।

30 मार्च 2011 :

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आरटेट-2011 के आयोजन के लिए विज्ञापन के साथ ही गाइड लाइन जारी की।

>11.02.2011: आरटेट की शर्त संख्या 3 के तहत बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की स्वीकृति।

>24.02.2012: राज्य सरकार ने प्रदेश की समस्त जिला परिषदों के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने की विज्ञप्ति जारी की। इसमें उल्लेख था कि टेट प्रथम स्तर में उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, जबकि टेट के द्वितीय स्तर में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए योग्य माने गए। ये नियम आरटेट के नियमों तथा उसके लिए जारी विज्ञप्ति में नहीं दर्शाए गए थे।

>06.03.2012: सैकड़ों अभ्यर्थियों ने नए नियम के ख्रिलाफ राज्य सरकार व बोर्ड को ज्ञापन दिए।

>मार्च 2012 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर व इसकी जयपुर पीठ में आरटेट के प्रथम लेवल में उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारियों ने याचिकाएं दायर कीं।

>17 मई 2012 : राज्य सरकार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व एनसीटीई के अधिवक्ताओं की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा। source-dainik bhaskar 20/5/12