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बेसिक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
लखनऊ : प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने की समय सीमा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी है। एनसीटीई ने पहले इसके लिए एक जनवरी 2012 तक की समयसीमा तय की थी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पत्र प्राप्त हो गया है। पत्र में स्पष्ट भी किया गया है बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समयसीमा में यह छूट सिर्फ एक बार के लिए दी जा रही है। इसके बाद उप्र को ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह एनसीटीई निर्धारित योग्यता के अनुसार मानव संसाधन तैयार करने के लिए राज्य में संस्थागत क्षमता बढ़ाने को कदम उठाए। राज्य में प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक व बीटीसी है। राज्य में जितनी संख्या शिक्षकों की जरूरत है, उसकी तुलना में बीटीसी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सीमित है। एनसीटीई की ओर से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना (यथासंशोधित) में कहा गया था राज्य सरकार बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहली जनवरी 2012 तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त कर सकती हैं बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में छह माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। एनसीटीई से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते वर्ष प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति के लिए जारी की गई केंद्रीयकृत विज्ञप्ति और अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर उठे विवाद के चलते तय समय सीमा के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति न हो सकी। बीती 26 जुलाई को सरकार ने पत्र लिखकर एनसीटीई से अनुरोध किया था कि वह बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त करने के लिए समय सीमा को 31 मार्च 2015 तक बढ़ा दे। उधर, हाई कोर्ट भी राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती के लिए हरी झंडी दिखा चुका है। यह कहते हुए कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिनों में विज्ञापन जारी किया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को सिर्फ एनसीटीई से समयसीमा बढ़ाए जाने की सूचना मिलने का इंतजार था जो उसे प्राप्त हो गई है। शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की ओर से उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन हाल ही में कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्द ही शिक्षकों की भर्ती के लिए जिला स्तर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
news source-dainik jagran 15/9/2012