जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद :
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक
विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के
खाली पदों को भरने
की प्रक्रिया के
मानकों को लेकर दाखिल
अपीलों की सुनवाई 13
सितम्बर को होगी।
न्यायमूर्ति एलके महापात्र
तथा न्यायमूर्ति अमित
स्थालेकर की खण्डपीठ ने
दिया है। अपीलों में चयन के
लिए टीईटी के प्राप्तांक को आधार बनाए जैसे कई मुद्दे
याचिकाओं में उठाए गए हैं।
पूर्णपीठ द्वारा सहायक
अध्यापकों की भर्ती में
टीईटी को अनिवार्य करार
देने के फैसले के बाद चयन के आधार कोलेकर विवाद खड़ा हुआ है।
पूर्णपीठ ने इस प्रकरण
को बिना निर्णीत किए
संबंधित खण्डपीठ को वापस कर
दिया था। चयन का मानक तय
न होने के कारण अध्यापकों के खाली पदों को नहीं भरा जा
जिसके चलते प्रदेश में प्राथमिक
शिक्षा पाने का मूल अधिकार
का पालन नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक
विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के
खाली पदों को भरने
की प्रक्रिया के
मानकों को लेकर दाखिल
अपीलों की सुनवाई 13
सितम्बर को होगी।
न्यायमूर्ति एलके महापात्र
तथा न्यायमूर्ति अमित
स्थालेकर की खण्डपीठ ने
दिया है। अपीलों में चयन के
लिए टीईटी के प्राप्तांक को आधार बनाए जैसे कई मुद्दे
याचिकाओं में उठाए गए हैं।
पूर्णपीठ द्वारा सहायक
अध्यापकों की भर्ती में
टीईटी को अनिवार्य करार
देने के फैसले के बाद चयन के आधार कोलेकर विवाद खड़ा हुआ है।
पूर्णपीठ ने इस प्रकरण
को बिना निर्णीत किए
संबंधित खण्डपीठ को वापस कर
दिया था। चयन का मानक तय
न होने के कारण अध्यापकों के खाली पदों को नहीं भरा जा
जिसके चलते प्रदेश में प्राथमिक
शिक्षा पाने का मूल अधिकार
का पालन नहीं हो पा रहा है।
news source-dainik jagran
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