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Monday, January 28, 2013

UPTET-शिक्षक भर्ती में आरक्षितों का रहेगा दबदबा, बेसिक शिक्षा परिषद ने भेजा पदों के बंटवारे का ब्यौरा सामान्य वर्ग को महज 26 हजार पद

UPTET-शिक्षक भर्ती में आरक्षितों का रहेगा दबदबा, बेसिक शिक्षा परिषद ने भेजा पदों के बंटवारे का ब्यौरा
सामान्य वर्ग को महज 26 हजार पद
•अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की राह बहुत कठिन है। भर्ती भले ही 72,825 पदों पर होे रही हो लेकिन सामान्य वर्ग के खाते में केवल 26 हजार सीटें ही आएंगी। सबसे ज्यादा सीटें आरक्षित वर्ग के खाते में जाएंगी।

Sunday, January 27, 2013

BETET- प्राथमिक, मध्य व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियोजन पत्र मध्य मार्च तक मिलेगा

BETET- प्राथमिक, मध्य व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियोजन पत्र मध्य मार्च तक मिलेगा
पटना, राज्य में चल रही शिक्षक नियुक्ति के तहत प्राथमिक, मध्य व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियोजन पत्र मध्य मार्च तक मिलेगा. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति की शिड्यूल पर मंथन शुरू कर दिया है. जल्द ही शिड्यूल जारी किया जायेगा.
औपबंधिक मेधा

Friday, January 25, 2013

UPTET-शिक्षक भर्ती में कटऑफ भेजने की प्रक्रिया आज से

UPTET-शिक्षक भर्ती में कटऑफ भेजने की प्रक्रिया आज से
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जिलों में कटऑफ भेजने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके आधार पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए मेरिट में आने वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने गुरुवार को काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिया है। इसके अलावा टीईटी में 55 फीसदी अंक पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को पात्र मानते हुए उनकी सूची भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की होने वाली भर्ती के लिए रैंक जारी की जा चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने गुणांक के आधार पर कटऑफ तय कर लिया है। इसे जिलों में भेजने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू करने की योजना है। जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसे कब चस्पा किया जाएगा, इस पर फैसला अभी नहीं किया जा सका है। जिलों में कटऑफ भेजे जाने के बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम तय किया जाएगा। विभागीय जानकारों की मानें तो कम से कम तीन बार काउंसलिंग की जाएगी। पहली काउंसलिंग से रिक्त बचने वाले पदों के लिए दूसरी और तीसरी काउंसलिंग की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से नियुक्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा। काउंसलिंग में जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा।
news source-amar ujala 25/01/2013

uptet-बीटीसी प्रशिक्षित 9 हजार अभ्यर्थियों पर सरकार मौन

uptet-बीटीसी प्रशिक्षित 9 हजार अभ्यर्थियों पर सरकार मौन
इलाहाबाद। प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए बीटीसी पास 9 हजार अभ्यर्थियों को सरकार के फैसले का इंतजार है। टीईटी पास बीटीसी 2010 बैच के अभ्यर्थियों ने सरकार की ओर से उनको लेकर बरती जा रही उदासीनता पर चिंता व्यक्त की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 2012 में बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों को तो शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया परंतु टीईटी पास बीटीसी प्रशिक्षितों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम आर्हता स्नातक, बीटीसी और टीईटी पास रखी गई है। सरकार की ओर से बीटीसी 2010 का प्रशिक्षण 30 जून 2012 तक पूरा करने को कहा गया था परंतु बीटीसी का परिणाम समय से घोषित नहीं होने से बीटीसी प्रशिक्षु दिसंबर में जारी विज्ञापन में आवेदन नहीं कर सके। इस कारण से वह आवेदन से वंचित रह गए। इस समय प्रदेश भर में 9901 बीटीसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है। इन अभ्यर्थियों का तर्क है कि कोर्ट ने भी नियुक्ति में बीटीसी अभ्यर्थियों को वरीयता देने की बात कही है। बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को ज्ञापन देकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी सचिव को ज्ञापन सौंपा।
बीएड डिग्री धारकों ने पुतला फूंका
इलाहाबाद। बीएड डिग्री धारी संघर्ष मोर्चा ने कंपनीबाग में एकत्र होकर सुभाष चौराहे तक मार्च निकाला। छात्रों ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की। वहीं शिक्षक आजाद पार्क में हुई बैठक में 2012 में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को चयन से बाहर रखने की मांग की गई।
news source- amar ujala 25/01/2013

Thursday, January 24, 2013

UPTET-5 DINO ME JARI HONGA CUTOFF (29/01/2013 SE PAHLE)

UPTET-5 DINO ME JARI HONGA CUTOFF (29/01/2013 SE PAHLE)
UPTET-MERIT PAR SAWAL

UPTET-आवेदन स्वीकार न करने पर हाईकोर्ट नाराज

UPTET-आवेदन स्वीकार न करने पर हाईकोर्ट नाराज
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामला पूछा, आदेश के बावजूद क्यों बंद रही बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट

Wednesday, January 23, 2013

UPTET-नियुक्ति पत्र मिलेगा ऑनलाइन


UPTET-नियुक्ति पत्र मिलेगा ऑनलाइन
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार कोदूर रखने की पुरजोर कवायद में जुटा है। इसके लिए तकनीकि का खुल कर सहारा लिया जा रहा है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा के अनुसार चयन समिति द्वारा चयनितों की सूची जारी होते ही परिषद उन पदों को लॉक कर देगा। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर जारी हो जाएंगे। इसमें संबंधित जिलों के बीएसए के डिजिटल हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे। इन नियुक्तिपत्रों का प्रिंट आउट निकाल कर बीएसए उसे सत्यापित कर जारी कर सकेंगे।इन नियुक्तिपत्रों में विद्यालय का नाम तक अंकित रहेगा।
news source- jagran 23/01/2013

UPTET-मेरिट और पद देख जिले का चयन करें अभ्यर्थी..--बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा


UPTET-मेरिट और पद देख जिले का चयन करें अभ्यर्थी..--बेसिक शिक्षा परिषद  सचिव संजय सिन्हा
 इलाहाबाद : अभ्यर्थी पहले जिलों में रिक्त पदों की संख्या देखें, फिर जिलों की मेरिट सूची में अपना स्थान। जिस जिले में चयन की सर्वाधिक संभावना नजर आ रही हो, उसी जिले की चयन समिति के समक्ष अपनी दावेदारी पेश करें। यह सलाह बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की है। उन्होंने चयन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रखने के लिए हर स्तर पर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया। उनकी मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती फिलहाल कानूनी दांव-पेंच से निकलकर अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। कहा कि जिलों में चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों की पहली सूची 12 से 14 फरवरी के बीच जारी हो जाएगी।

UPTET--29 से शुरू होगी काउंसिलिंग, जिले में अपनी सीट लॉक करने पर अन्य जिलों में उसकी सीट खाली हो जाएंगी।

UPTET--29 से शुरू होगी काउंसिलिंग, जिले में अपनी सीट लॉक करने पर अन्य जिलों में उसकी सीट खाली हो जाएंगी।
शिक्षक भर्ती
-वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की रैंक
-29 से शुरू होगी काउंसिलिंग
 लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए मंगलवार को जिलों में मेरिट लिस्ट जारी कर दी गईं। 29 जनवरी को काउन्सिलिंग शुरू होने पर सफल अभ्यर्थी जिस जिले में अपनी सीट लॉक करेंगे, अन्य जिलों से उनकी रैंक अपने आप समाप्त हो जाएगी। सीट लॉक करने वाले अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज जमा करा लिये जाएंगे।

Tuesday, January 22, 2013

UPTET-COUNSELLING KE LIYE NIRDESH


1-pahle upbasiceduboard.gov.in  par jakar apni ranking report us janpad hetu prapat kare.
2.us janpad me nirdharit date aur samay par upasthit hona sunischit kare 

Monday, January 21, 2013

UPTET-- सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगा बेसिक शिक्षा विभाग(मंगलवार22/01/2013 को जिलावार मेरिट लिस्ट जारी )

UPTET--बिना टीईटी बीएड डिग्रीधारकों से आवेदन लेने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगा बेसिक शिक्षा विभाग(मंगलवार22/01/2013 को जिलावार मेरिट लिस्ट जारी )

UPTET-बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयो में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन हेतु वेरिफिकेशन प्राणाली

UPTET-बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयो में सहायक अध्यापकों के पद पर चयन हेतु वेरिफिकेशन प्राणाली
http://upbasiceduboard.gov.in/
http://upbasiceduboard.gov.in/rank.aspx  --------------check your rank for uptet BEd. pass candidates
http://upbasiceduparishad.gov.in/rank.aspx

UPTET-TET ME 83 AUR 89 NO PANE WALE KO UNHI KE KOTE SE NIYUKTI DENE KI YACHIKA KHARIZ

UPTET-TET ME 83 AUR 89 NUMBER PANE WALO KO UNHI KE KOTE SE BAHALI KARNE KI YACHIKA AAJ ALLAHABAD HC NE KHARIJ KAR DIYA

Case Status - Allahabad
Pending
Writ - A : 3169 of 2013 [Jaunpur]
Petitioner: PAWAN KUMAR SINGH AND ORS.
Respondent: STATE OF U.P.THRU SECY & ORS.
Counsel (Pet.): ARVIND SRIVASTAVA
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Secondary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous
Date of Filing: 17/01/2013

UPTET-High Court order in the matter of Overage candidates

UPTET-High Court order in the matter of Overage candidates

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.F.R.
Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Connected with
Civil Misc. Writ Petition No.66029 of 2012

UPTET-DIET NAME ,ADDRESS,PHONE NUMBER IN UP


Institutions offering BTC in State Uttar Pradesh



S.NO.
NAME OF INSTITUTION AND ADDRESS
CITY
 
CONTACT INFORMATION
 
RECOGNISED FROM
 
INTAKE
 

1
DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING
SHAHGANJ,
AGRA-282010
AGRA
0562-265080, 2212540
2000
200

2
DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION AND TRAINING,
MADRAK,,
ALIGARH-0
ALIGARH
05722-231825
2007
200

3
DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION & TRAINING
73, M.G. MARG,
ALLAHABAD
ALLAHABAD
0532-2600674
2000
200

Sunday, January 20, 2013

UPTET-विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं

शिक्षक भर्ती में अभी और बढ़ेंगी मुश्किलें
 इलाहाबाद : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले में बेचैनी बढ़ गई है। विभाग के अधिकारी अदालत के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है के सिवाय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। अदालत के निर्देश पर अमल करने के लिए विभाग के पास फैसले की अधिकारिक प्रति मिलने के बाद से 15 दिनों का समय रहेगा। इन पंद्रह दिनों के भीतर विभाग दोबारा अदालत का रुख कर सकता है। इन सबके चलते प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक मिलने में देरी हो सकती है। 16 जनवरी को अदालत से फैसला आने के बाद से अभ्यर्थियों में कोर्ट के निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति आ गई है। कोर्ट के निर्देश का पालन करने की सूरत में भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी करना संभव नहीं होगा।
news source-dainik jagran 20/01/2013

UPTET-शिक्षकों की भर्ती ने भरी सरकार की तिजोरी

UPTET-शिक्षकों की भर्ती ने भरी सरकार की तिजोरी
इलाहाबाद,आम तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के लिए आर्थिक रूप से बोझ का सबब बनती है। शिक्षकों की भर्ती का मामला इससे एकदम अलग है। जनगणना से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण तक हर काम में इस्तेमाल होने वाले बहुउद्देश्यीय प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रही है। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब तक करीब 345 करोड़ की भारी भरकम धनराशि प्रदेश सरकार के तिजोरी में पहुंच चुकी है। माना यह जा रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे बेरोजगार बीएड कुछ ही दिनों में इस खजाने को दोगुना कर देंगे।

UPTET-ABHI AUR BADENGI MUSKILE ,BECHAINI

UPTET-ABHI AUR BADENGI MUSKILE ,BECHAINI
इलाहाबाद : हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती मामले में बेचैनी बढ़ गई है।

UPTET-AASAN NAAHI HAI AAWEDAN SULK WAPSI KI PRAKRIYA

UPTET-AASAN NAAHI HAI AAWEDAN SULK WAPSI KI  PRAKRIYA



UPTET- SC PAHUNCHA TET KA VIVAD

UPTET- SC PAHUNCHA TET KA VIVAD

Saturday, January 19, 2013

UPTET-बीएड डिग्री धारकों को बिना टीईटी के ही आवेदन करने की छूट

UPTET-बीएड डिग्री धारकों को बिना टीईटी के ही आवेदन करने की छूट 
इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक बनने का अंतिम मौका दिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा बीएड धारकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के प्रावधान को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही वर्तमान में चल रही 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड धारकों द्वारा आवेदन करने के रास्ते खुल गए हैं। न्यायालय ने इसके लिए राज्य सरकार को तत्काल अधिसूचना जारी करने, इसका प्रदेश के अंदर व बाहर व्यापक प्रचार प्रसार कराने तथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए कम से कम 15 दिन का समय देने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत अपने यहां निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों की भारी कमी बताते हुए न्यूनतम योग्यता में छूट देने का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार ने इस क्रम में उन्हें एक जनवरी 2012 तक बीएड धारकों को भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य मानने की अनुमति दे दी थी। एक जनवरी 2012 तक चयन न हो पाने के बाद प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उक्त समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के क्रम में केन्द्र सरकार ने समय सीमा को 31 मार्च 2014 तक के लिए बढ़ा दिया था। इसमें कई शर्ते रखीं गईं थीं। इसके अनुसार यह छूट सिर्फ एक ही बार दी जा रही है। मार्च 2014 तक राज्य सरकार को न्यूनतम योग्यता देने वाले संस्थानों की संख्या व क्षमता में इस कदर इजाफा कर लेना है जिससे कि पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिल सकें। साथ ही इस छूट के तहत चयनित बीएड डिग्री धारकों को चयन के बाद एनसीटीई द्वारा निर्धारित छह माह का विशेष प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार के इस निर्देश के क्रम में राज्य सरकार ने पिछले दिनों घोषित 72 हजार रिक्तियों में सिर्फ टीईटी उत्तीर्ण को ही आवेदन करने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। इस अपील पर न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त करने से इंकार कर दिया है। साथ ही इस बार केन्द्र सरकार द्वारा दी गई छूट के क्रम में बीएड डिग्री धारकों को बिना टीईटी के ही आवेदन करने की छूट दे दी है। इस आदेश से बीएड धारक लाखों छात्रों को प्राथमिक शिक्षक बनने का अंतिम मौका मिल गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन हो जाने के चलते अब नए बीएड डिग्री धारक  
news source-dainik jagran 19/01/2013  allahabad addition

UPTET-बीटीसी धारकों को भी टीईटी अनिवार्य

UPTET-बीटीसी धारकों को भी टीईटी अनिवार्य
बीटीसी धारकों को भी टीईटी अनिवार्य
 इलाहाबाद, बीटीसी करें या विशिष्ट बीटीसी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना अब प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक या प्रशिक्षु अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों की भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर अपनी मुहर लगा दी है। न्यायालय ने विशिष्ट बीटीसी व बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्देश ने वर्ष 2004, 2007 व 2008 के विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, वर्ष 2004 व बाद के बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। इस आदेश के बाद नियुक्ति की राह देख रहे उर्दू बीटीसी अभ्यर्थियों को भी निराशा ही हाथ लगी है। इन सभी को भी अब टीईटी उत्तीर्ण होने के बाद ही नौकरी मिल सकेगी। चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण पूरा होने में हुए विलंब का इन सभी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस आदेश का असर एक लाख से अधिक विशिष्ट बीटीसी व बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की चयन प्रक्रिया लगातार विवादों में रही है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार ने 1998 में विशिष्ट बीटीसी लांच की थी। 2004 में इस क्रम में 46179 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गईं थीं। इसमें से 33 हजार की नियुक्ति की गई थी। शेष अभ्यर्थियों को टुकड़े टुकड़े में प्रशिक्षण दिया जा सका था। इनमें से बहुतेरों की तैनाती आज तक नहीं हो सकी है। इसी वर्ष दो वर्षीय बीटीसी 2004 के लिए भी आवेदन मांगे गए थे। तमाम अड़चनों के चलते जनवरी 2009 में इनकी पहली बैच का चयन हो सका था। जून 2009 में बीटीसी 2004 की दूसरी बैच ने दाखिला लिया था। इन सभी वर्ष 2011 में अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। इसी प्रकार वर्ष 2007 के 50 हजार अभ्यर्थियों, वर्ष 2008 के 28385 अभ्यर्थियों, वर्ष 2006 के उर्दू बीटीसी अभ्यर्थियों आदि इन सभी को सितंबर 2011 में प्रमाणपत्र मिल सका था। यह अभ्यर्थी जब तक उत्तीर्ण होते तब तक प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व नियुक्ति के प्रावधान बदल गए थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शिक्षा में प्रमाणपत्र या डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया। साथ ही इसी एक्ट के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल कर एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया। विशिष्ट बीटीसी, बीटीसी व उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थियों को विभिन्न जिलों में नौकरी मिल गई थी जबकि अन्य को नए नियमों का हवाला देते हुए मना कर दिया गया था। इसके खिलाफ दर्जनों याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गईं थीं। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने नवंबर 2011 में इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था तथा टीईटी को अनिवार्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ प्रभाकर सिंह व अन्य समेत दर्जनों ने विशेष अपील दायर की थी। इन सभी का कहना था कि उन्हें एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के उपबंध (क्लाज) पांच के तहत छूट दी जानी चाहिए। इस क्लाज में कहा गया है कि जिन राज्यों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई हो वहां टीईटी की अनिवार्यता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वहां एनसीटीई द्वारा निर्धारित वर्ष 2001 के नियमों के तहत नियुक्ति होगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी में चयन व प्रशिक्षण न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए है। इस योग्यता को हासिल करने के बाद वह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। राज्य में लागू शिक्षक सेवा नियमावली 1981 के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्राधिकारी बीएसए है।
news source-dainik jagran 19/01/2013

Friday, January 18, 2013

UPTET-टीईटी में छूट केवल 23.08.2010 से पहले के बीटीसी तथा वि बीटीसी को ही

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों मेंसहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्यायकी खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व कई अन्य की स्पेशल अपील को निस्तारित करतेहुए दिया है स्पेशल अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्तासीबी यादव व एनसीटीई की ओर से रिजवान अख्तर ने तर्क रखा। सरकार की ओर से कहा गया किनि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत केन्द्रीय एक्ट ने टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी की थी स्पेशल अपील में एकल न्यायाधीश के 11नवम्बर 2010 के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। रही बात टीईटी में छूट की तो वहकेवल 23.08.2010 से पहले के बीटीसी तथा वि बीटीसी को ही दी गयी है
news source-dainik jagran 17/01/2013

UPTET-शिक्षक भर्ती में विशेष अपील की तैयारी

UPTET-शिक्षक भर्ती में विशेष अपील की तैयारी
ओवरएज वालों को शामिल करनेसंबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओवरएज वालों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अपील करने पर विचार किया जा रहा है।
पर इस पर अंतिम निर्णय बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी करेंगे

UPTET-(SPECIAL APPEAL No. - 2366 of 2011)hc says -candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers.&(btc & special btc)

UPTET-(SPECIAL APPEAL No. - 2366 of 2011)The State is directed to issue a corrigendum so that all eligible candidates as per clause 3 of the notification dated 23.8.2010 as amended i.e. candidates having 50% marks in B.A./B.Sc. with B.Ed. should also be permitted to participate in the ongoing process of appointment of trainee teachers. At least 15 days time be allowed to submit applications by abovementioned candidates.
The appellants/other eligible candidates who have passed BA/BSc with 50% and are B.Ed being fully eligible for appointment as Assistant Teacher to teach Classes I to V as per Clause 3 of the notification dated 23rd August, 2010, as amended from time to time, are entitled for consideration for their appointment on vacant posts of Assistant Teachers in Classes I to V. The State authorities including the concerned District Basic Education Officers are directed to consider the claim of such persons while considering the appointment on the post of Assistant Teacher in institutions to teach Classes I to V.
 the persons who are qualified under clause 3 of notification dated 23.8.2010 should also be eligible for consideration for appointment as assistant teacher in basic schools in the State of U.P. Whether the appointment is made as a trainee teacher or assistant teacher is of not much significance. The appointment on the post of teacher in whatever name or nomenclature it is referred to has to be made after considering all eligible persons as per notification dated 23.8.2010. We are of the view that State having not permitted applications from such candidates who are qualified under clause 3 without they having passed TET to participate in selection, it is required to issue corrigendum. Such candidate who possess qualifications prescribed in clause 3 under the notification dated 23.8.2010 be also permitted to participate in the selection.
The prayer of the appellants possessing BTC/Special BTC qualifications obtained after 23.8.2010 to issue direction to appoint them giving benefit of paragraph 5 of the notification dated 23rd August, 2010 cannot be accepted.
note-       clause3. Training to be undergone :- A person-
(a) with B.A/B.Sc with at least 50% marks and B.Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January,2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education.

(b) with D.Ed (Special Education) or B.Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6 month special programme in Elementary Education.

note - isme un  BTC  aur  Special BTC ko TET SE RAHAT DIYA HAI JINHONE 23/08/2010 TAK APNA PRASHICHAN  PURA KAR LIYA HAI ,USKE BAD KE LOGO KO NAHI..BEd bhi manya

UPTET-HC SAYS-BINA TET PASS WALE BHI BAN SAKENGE TEACHER (hindustan news paper)

UPTET-HC SAYS-BINA TET PASS WALE BHI BAN SAKENGE TEACHER

NEWS SOURCE-HINDUSTAN LUCKNOW DATE 18 /01/2013

Thursday, January 17, 2013

UPTET-hc says- the applicants, who were not even eligible� to make an application in terms of the advertisement dated 30.11.2011 � are neither necessary nor proper party in the present writ petition. Their application is therefore rejected


UPTET-
 hc says-the applicants, who were not even eligible� to make an application in terms of the advertisement dated 30.11.2011 � are neither necessary nor proper party in the present writ petition. Their application is therefore rejected

?Court No. - 38
Civil Misc. Intervener Application No.5013 of 2013.
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Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012

Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav

Hon'ble Arun Tandon,J.
The applicants, who are six in number, seek intervention in the present proceedings. From the records, it is apparent that all the applicants had completed two years BTC training course from DIET at Allahabad in the year 2012. The exact date of completion of the BTC training has been disclosed as 17.12.2012 in paragraph 12 of the present application.
This writ petition has been filed for quashing of the Government Order dated 26.07.2012. By means of the amendment application, prayer has been made to quash the Government Order dated� 31.08.2012, whereby the State Government decided to treat TET examination as a eligibility qualification and has decided to cancel the earlier advertisement, whereunder an assurance was notified that the candidates who have passed TET examination, shall be offered appointment on the basis of the marks secured in the said examination only.� The petitioners have also prayed for a writ of mandamus directing the respondents to complete the process of appointment as per the advertisement dated 30.11.2011.
In my opinion, the applicants, who were not even eligible� to make an application in terms of the advertisement dated 30.11.2011 � are neither necessary nor proper party in the present writ petition. Their application is therefore rejected. However, a right is reserved� in their favour to assist the Court during the course of arguments.
Order Date :- 9.1.2013.
Rks. 


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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

UPTET-टीईटी मेरिट के आधार पर चयन की मांग खारिज

UPTET-टीईटी मेरिट के आधार पर चयन की मांग खारिज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि सहायक अध्यापक नियमावली 1981 के नियम छह में सरकार को न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। वह सिर्फ अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कर सकती है। राज्य सरकार ने सेवा नियमावली में 16 वां संशोधन करते हुए चार दिसंबर 2012 को न्यूनतम आयुसीमा 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इससे तमाम अभ्यर्थी अंडरएज हो गए।
कोर्ट ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि आयु सीमा की गणना विज्ञापन जारी करने की तिथि के बाद आने वाले साल में की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की आयु की गणना एक जुलाई 2012 के स्थान पर एक जुलाई 2013 को की जानी चाहिए। कुछ याचियों ने टीईटी मेरिट को ही चयन का आधार मानने की मांग की थी। उनका कहना था कि यह निर्णय पूर्व की सरकार द्वारा लिया गया था। इसे बहाल रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी। शिक्षा मित्रोें द्वारा मौजूद विज्ञापित पदों में आरक्षण देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी।
चार वर्षीय बीएलएड कोर्स को अर्हता में शामिल न किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मुद्दे पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी।
कई याचियों के अधिवक्ताओं ने मौखिक तौर पर आवेदन शुल्क कम करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि किसी भी याचिका में फीस कम करने की मांग नहीं की गई है इसलिए इस पर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। एक याचिका में आरक्षित वर्ग (एससी-एसटी) को दोहरा लाभ दिए जाने की शिकायत की गई है। कोर्ट ने इस पर सुनवाई केलिए 17 जनवरी की तिथि नियत की है। बीटीसी अभ्यर्थियों द्वारा घोषित पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी खारिज कर दी गई है। याचिकाओं पर एनसीटीई के वकील रिजवाल अली अख्तर ने कोर्ट को नियमावली की जानकारी दी।
news source-amar ujala 17/01/2013