UP-अशंकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन
प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही 43 हजार अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए एक बार फिर विज्ञापन को संशोधित किया गया है। नये शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थियों के विभिन्न कक्षाओ में प्राप्त अंकों के योग के स्थान पर अब अंकों के योग के औसत के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची जारी की जायेगी।
उत्तर प्रदेश शासन के सचिव सुनील कुमार द्वारा जारी शासनादेश 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं सम्बन्धित डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्ताकों के प्रतिशत के योग के स्थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची, वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी । दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी बराबर होगी तो उनके एलफाबेटस नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा, उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से उपस्थिति सत्यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी
प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही 43 हजार अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए एक बार फिर विज्ञापन को संशोधित किया गया है। नये शासनादेश के अनुसार अभ्यर्थियों के विभिन्न कक्षाओ में प्राप्त अंकों के योग के स्थान पर अब अंकों के योग के औसत के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची जारी की जायेगी।
उत्तर प्रदेश शासन के सचिव सुनील कुमार द्वारा जारी शासनादेश 22-02-2013 के द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों के शासनादेश में आंशिक परिवर्तन किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं सम्बन्धित डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्ताकों के प्रतिशत के योग के स्थान पर औसत के आधार पर वरीयता सूची, वर्गवार, श्रेणीवार प्रथक-2 अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी । दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु वाले को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी बराबर होगी तो उनके एलफाबेटस नाम के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अशंकालिक अनुदेशकों का मानदेय नकद/चेक के माध्यम से नहीं किया जायेगा, उनको सीधे खाते में धनराशि प्रेषित की जायेगी, इस हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी को सम्बन्धित प्रधानाध्यापक से उपस्थिति सत्यापन कराकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी
news source-JNI
No comments:
Post a Comment