UPTET-सहायक अध्यापक भर्ती मामला फुल बेंच को रेफर
• अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर होगी या शैक्षिक गुणांक पर इसका फैसला अब तीन जजों की पूर्ण पीठ करेगी। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने मंगलवार को नई परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसे निस्तारण के लिए उसी पूर्ण पीठ को भेजने का निर्णय सुनाया जो बीएड अभ्यर्थियों के मामले में प्रभाकर सिंह केस में सुनाए गए खंडपीठ के आदेश की सुनवाई करेगी। इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है।
सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में न्यायालय को अवगत कराया गया कि एकल न्यायाधीश ने प्रभाकर सिंह केस में दिए खंडपीठ के फैसले को स्पष्टीकरण के लिए पूर्णपीठ को रिफर कर दिया है। प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट का कहना था कि यदि इस स्तर पर मौजूदा याचिका पर कोई आदेश दिया जाता है और वह पूर्णपीठ के निर्णय जो कि अभी आना बाकी है से असंगत होता है तो फिर से वैधानिक समस्या पैदा हो जाएगी। इस स्थिति मेें यदि दोनों मामले एक साथ सुने जाएं तो बेहतर होगा। न्यायालय ने बड़ी संख्या में नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों की स्थिति पर भी चिंता जताई।
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इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर होगी या शैक्षिक गुणांक पर इसका फैसला अब तीन जजों की पूर्ण पीठ करेगी। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने मंगलवार को नई परिस्थितियों पर विचार करते हुए इसे निस्तारण के लिए उसी पूर्ण पीठ को भेजने का निर्णय सुनाया जो बीएड अभ्यर्थियों के मामले में प्रभाकर सिंह केस में सुनाए गए खंडपीठ के आदेश की सुनवाई करेगी। इस प्रकरण को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है।
सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में न्यायालय को अवगत कराया गया कि एकल न्यायाधीश ने प्रभाकर सिंह केस में दिए खंडपीठ के फैसले को स्पष्टीकरण के लिए पूर्णपीठ को रिफर कर दिया है। प्रभाकर सिंह केस में खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट का कहना था कि यदि इस स्तर पर मौजूदा याचिका पर कोई आदेश दिया जाता है और वह पूर्णपीठ के निर्णय जो कि अभी आना बाकी है से असंगत होता है तो फिर से वैधानिक समस्या पैदा हो जाएगी। इस स्थिति मेें यदि दोनों मामले एक साथ सुने जाएं तो बेहतर होगा। न्यायालय ने बड़ी संख्या में नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों की स्थिति पर भी चिंता जताई।
news source-amar ujala
note-mamale par sunvai 3 april,2013 ko honga.
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