UPTET-जिन्होंने 30 नवम्बर 2011 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था उन्हें 21 जनवरी 2013 तक प्रार्थना पत्र शासन को भेजने का निर्देश दिया है
टीईटी को लेकर एकल न्यायाधीश अरुण टण्डन की अदालत में चल रही सुनवाई में प्रदेश में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 30 नवम्बर 2011 को प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था उन्हें 21 जनवरी 2013 तक प्रार्थना पत्र शासन को भेजने का निर्देश दिया है न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नये विज्ञापन में आयु सीमा अधिक व कम हो जाने के आधार अनर्ह हुये अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाये। न्यायालय ने यह भी कहा राज्य सरकार को न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने का अधिकार नही है वह अधिकतम आयु सीमा निर्धारित कर सकती है। न्यायालय ने टीईटी को मेरिट का आधार बनाने के सरकार के पहले के निर्णय को बहाल रखने सम्बन्धी याचिकाओं को खारिज कर दिया न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के लिये आरक्षण दिये जाने की मांग वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने शुल्क कम करने के मामले में स्पष्ट किया कि शुल्क कम करने के लिये किसी याचिकाओं में मांग नही की गयी है इसलिए इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने बीएलएड डिग्री के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुये 29 जनवरी 2013 की तिथि नियत की है।








