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Saturday, January 5, 2013

UPTET - इग्नू और राजर्षि टंडनमुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ विधि सेबी.एड. करने वालों को हाईकोर्ट ने टीईटी का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है

UPTET - इग्नू और राजर्षि टंडनमुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ विधि सेबी.एड. करने वालों को हाईकोर्ट ने तीन जनवरी के अपने आदेश में प्रोविजन रूप में टीईटी की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है
 इलाहाबाद | इग्नू और राजर्षि टंडनमुक्त विश्वविद्यालय से दूरस्थ विधि सेबी.एड. करने वालों को हाईकोर्ट ने
बड़ी राहत दी है | जस्टिस नाहिदआरा और जस्टिस सुशील हरकौली तीन जनवरी के अपने आदेश में प्रोविजन रूप में टीईटी की परीक्षा देने वाले इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है |दरअसल प्रदेश में पहली बार नवम्बर2011 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में दूरस्थ विधि सेबी.एड. करने वालों को शामिल
नहीं किया गया था | टीईटी मेंशामिल किए जाने की मांग कोलेकर मुक्त विश्वविद्यालयों सेबी.एड. करने वाले अभ्यर्थियों नेहाईकोर्ट में याचिका दायर करदी थी |बेंच ने याचिका ख़ारिज कर दी थी कि अभ्यर्थी पहले से नौकरी में हैऔर उन्हें टीईटी देने की जरुरत नहीं है|जबकि अभ्यर्थियों का कहना था कि वे जो नौकरी कर रहे हैं वो स्थाई नहीं है और सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए उन्हें भी टीईटी में शामिल किया जाए |एनसीटीई की ओर से हाईकोर्ट मेंदाखिल प्रति-शपथपत्र में ये स्वीकारकिया गया है कि बी.एड. द्विवर्षीय
दूरस्थ पाठ्यक्रम से पास करने वालेअभ्यर्थियों को भी शिक्षक भर्ती में टीईटी पास करना जरुरी है |

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