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Friday, January 18, 2013

UPTET-टीईटी में छूट केवल 23.08.2010 से पहले के बीटीसी तथा वि बीटीसी को ही

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों मेंसहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण व न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्यायकी खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व कई अन्य की स्पेशल अपील को निस्तारित करतेहुए दिया है स्पेशल अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्तासीबी यादव व एनसीटीई की ओर से रिजवान अख्तर ने तर्क रखा। सरकार की ओर से कहा गया किनि:शुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत केन्द्रीय एक्ट ने टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी की थी स्पेशल अपील में एकल न्यायाधीश के 11नवम्बर 2010 के आदेश को चुनौती दी गयी थी जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। रही बात टीईटी में छूट की तो वहकेवल 23.08.2010 से पहले के बीटीसी तथा वि बीटीसी को ही दी गयी है
news source-dainik jagran 17/01/2013

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