Pages

Labels

Thursday, February 14, 2013

UPTET-कैसे तय कर लिया टीईटी में हुई धांधली - हाईकोर्ट(next date of hearing(upprt stay) is 20/02/2013

UPTET-कैसे तय कर लिया टीईटी में हुई धांधली - हाईकोर्ट(next date of hearing(upprt stay) is 20/02/2013
 इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।
इलाहाबाद (ब्यूरो)। परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित टीईटी परीक्षा में धंाधली की शिकायतों पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी की भूमिका पर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार को इस मसले पर हुई सुनवाई में जस्टिस सुशील हरकौली व जस्टिस मनोज मिश्र की खंडपीठ ने जानना चाहा कि क्या हाईपावर कमेटी ने टीईटी में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार करते समय अपने मस्तिष्क का उपयोग कर मामले की तार्किक समीक्षा की है
, अथवा सरसरी तौर पर ही पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। खास तौर से जबकि अभ्यर्थियों का पक्ष कमेटी के द्वारा नहीं सुना गया उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।
कोर्ट ने जानना चाहा है कि कैसे यह तय कर लिया गया कि टीईटी में धांधली हुई औरइसे अब मात्र अर्हता ही माना जाएगा। कोर्ट ने 3493 उत्तर पुस्तिकाओं के ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और एक कंप्यूटर हार्डडिस्क जब्त किए जाने काभी हवाला दिया। इसके संबंध में एसपी रमाबाई नगर ने 10 अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दी थी कि मूल ओएमआर सीट के बजाएउसकी कार्बन प्रति स्कैनर से जांची जा रही थी। न्यायालय ने इस बात हैरानी जताई कि सिर्फ कार्बन कॉपी मिलने से यह कैसे तय कर लिया गया कि मूल ओएमआर को नहीं जांचा गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। एसपी ने किस आधार पर यह तय किया कि कंप्यूटर स्कैनर ने सिर्फ कार्बन कॉपियां ही जांची हैं मूल ओएमआर नहीं।
याचियों की ओर से इस संबंध में बताया किमूल ओएमआर पर बार कोड होता है इसके बिनास्कैनर उत्तर पुस्तिकाएं नहीं जांच सकता।
•उच्चस्तरीय कमेटी की जांच पर उठाए सवाल
•कमेटी ने महत्वपूर्ण बिंदुओं की सावधानी से नहीं की----yah aaj amar ujala news paper me hai.
ab sayad duniya ke samne uptet ka sach duniya ke samne aa jaye ,kyoki sabhi paper ek lay me kahate the ki
uptet me jabardast dhandali hui hai.lag raha tha ki sab log dhandli se hi acha number aaya hai,ab court hi sabko batayenga dhandli huaa tha ki nahi ,kyoki govt aur news paper ne ek lay me kaha ki dhandli huaa tha,lekin court hi wastvikta batata hai,kyoki wah rajniti aur aarthik labh par dhayan nahi deta,wah sirf aur sirf saboot dekhata hai,govt ke pass saboot to honga hi?


इलाहाबाद [जागरण ब्यूरो]। हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्त्रिया पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सुशील हरकौली व न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने राजेश कुमार सिंह व अन्य की स्पेशल अपील पर दिया है। अपील में कहा गया है कि 30 नवंबर 2011 को शासन द्वारा जारी विज्ञापन को रद करना अवैधानिक है। स्पेशल अपील में एकल न्यायाधीश के गत 16 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई है। मालूम हो कि 72835 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के 20 दिसंबर 2012 को विज्ञापन जारी किया गया था तथा पूर्व में 30 नवंबर 2011 को इतने ही पद के लिए जारी विज्ञापन को शासन द्वारा रद कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर लगी रोक अगले आदेश तक बढ़ाने को कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने के भी निर्देश दिए है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।

No comments: