NOTE-NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN
UPTET-क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क
Updated on: Thu, 20 Dec 2012 08:15 PM (IST)- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आज फिर होगी सुनवाई
- ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला भी उठा
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क में कमी की जाएगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह भी जानना चाहा है कि कम समय को देखते हुए ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाएगी तथा आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी। अदालत शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में टीईटी मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन जारी रही।
अखिलेश त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सवाल खड़े किए। इस दौरान पहले के शिक्षक भर्ती में जमा आवेदन शुल्क का मामला भी उठा। अदालत ने स्थायी अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार उन अभ्यर्थियों जिन्होंने विभिन्न जिलों में पहले फीस जमा की है क्या उसे समायोजित करेगी और नए जिले में आवेदन करने पर ही फीस देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार फीस में भी कमी करेगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षक भर्ती में पांच जिलों में आवेदन की छूट प्रदान की थी जिसमें मामला हाईकोर्ट गया था तो यह व्यवस्था तय की गई थी कि एक ही चालान सभी जिलों में मान्य होगा। बाद में सरकार ने अन्य जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की थी। यह आवेदन शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। हाल ही में निकाले गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सभी जिलों में आवेदन की व्यवस्था की गई है और हर जिले के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।
news source-jagran.com 20/12/2012
UPTET-क्या कम किया जाएगा शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क
Updated on: Thu, 20 Dec 2012 08:15 PM (IST)- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, आज फिर होगी सुनवाई
- ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने का मामला भी उठा
जागरण ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क में कमी की जाएगी। अदालत ने यह भी पूछा है कि यह भी जानना चाहा है कि कम समय को देखते हुए ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाएगी तथा आयु सीमा में छूट देने पर विचार करेगी। अदालत शुक्रवार को भी इस मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट में टीईटी मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन जारी रही।
अखिलेश त्रिपाठी व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका की लगातार दूसरे दिन सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सवाल खड़े किए। इस दौरान पहले के शिक्षक भर्ती में जमा आवेदन शुल्क का मामला भी उठा। अदालत ने स्थायी अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या सरकार उन अभ्यर्थियों जिन्होंने विभिन्न जिलों में पहले फीस जमा की है क्या उसे समायोजित करेगी और नए जिले में आवेदन करने पर ही फीस देनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्या सरकार फीस में भी कमी करेगी।
गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले शिक्षक भर्ती में पांच जिलों में आवेदन की छूट प्रदान की थी जिसमें मामला हाईकोर्ट गया था तो यह व्यवस्था तय की गई थी कि एक ही चालान सभी जिलों में मान्य होगा। बाद में सरकार ने अन्य जिलों के आवेदन शुल्क वापस करने की घोषणा की थी। यह आवेदन शुल्क अभी तक वापस नहीं किया गया है। हाल ही में निकाले गए शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में सभी जिलों में आवेदन की व्यवस्था की गई है और हर जिले के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य किया गया है।
news source-jagran.com 20/12/2012