UPTET-जूनियर हाईस्कूलों में भी रखे जाएंगे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
गोरखपुर : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
बीएसए मनिराम सिंह के अनुसार शासन स्तर पर अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली में छठवां संशोधन किया गया है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार इसके अलावा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम अर्हताओं के साथ सीटीईटी या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2015 तक परीक्षा पास करनी होगी।
गोरखपुर : उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब, प्रदेश के समस्त मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही रखे जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।
बीएसए मनिराम सिंह के अनुसार शासन स्तर पर अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली में छठवां संशोधन किया गया है। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए पूर्व से निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीटीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। बीएसए के अनुसार इसके अलावा मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत ऐसे अध्यापक जो निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं रखते हैं, उन्हें भी 5 वर्ष के अंदर न्यूनतम अर्हताओं के साथ सीटीईटी या टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी, उन्हें हर हाल में 31 मार्च 2015 तक परीक्षा पास करनी होगी।
NEWS SOURCE-DAINIK JAGRAN 28/12/1212
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