UPTET-हाईकोर्ट ने (टीईटी) संबंधी मानकों में किए गए संशोधन के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी संबंधी मानकों में किए गए संशोधन के संबंध में राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस शबीहुल हसनैन ने यह आदेश टीईटी के मानकों में 4 दिसंबर को किए गए 16वें संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाला रिट पर दिया। हालांकि राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया है। याची का कहना था कि टीईटी के मानकों में बुनियादी नियमों के अनुरूप संशोधन किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किए गए। ऐसे में संशोधन खारिज किए जाने योग्य है। दरअसल टीईटी के लिए शैक्षिक योग्यता में संशोधन करते हुए सभी बोर्ड के लिए एक पैमाना बना दिया गया। इससे यूपी बोर्ड के छात्रों को काफी नुकसान होगा। जबकि अन्य बोर्डों की तुलना में यूपी बोर्ड के छात्र अधिक योग्य होने के बावजूद कम अंक पाते हैं। इससे सभी बोर्डों के अभ्यर्थियों के लिए एक शैक्षिक पैमाना रखने से कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत प्रभावित होगा। इसी तरह उम्र सीमा में भी परिवर्तन आदि संबंधी किए गए संशोधनों पर भी सवाल याची ने उठाए हैं
news source-amar ujala 19/12/2012