UPTET-•डीएड विशेष शिक्षा वालों को भी मिलेगा मौकाUPTET•पुराने आवेदकों पर न्याय विभाग से मांगी गई राय
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारतीय पुनर्वास परिषद से बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) करने वालों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पुराने आवेदकों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग से राय मांगी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से 5 दिसंबर को जारी शासनादेश में टीईटी पास स्नातक और बीएड वालों को ही पात्र माना गया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) को भी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना गया है। हाईकोर्ट ने अलका मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका के आधार पर सरकार से इन दोनों डिग्रीधारकों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के आधार पर बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2011 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वालों को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग की राय मांगी गई है।
लखनऊ। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भारतीय पुनर्वास परिषद से बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) करने वालों को भी शामिल करने का निर्णय किया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पुराने आवेदकों को शामिल करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग से राय मांगी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से 5 दिसंबर को जारी शासनादेश में टीईटी पास स्नातक और बीएड वालों को ही पात्र माना गया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी अधिसूचना में बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) को भी शिक्षक बनने के लिए पात्र माना गया है। हाईकोर्ट ने अलका मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका के आधार पर सरकार से इन दोनों डिग्रीधारकों को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना के आधार पर बीएड (विशेष शिक्षा) और डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय किया गया। इसके अलावा दिसंबर 2011 में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वालों को मान्य करने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर न्याय विभाग की राय मांगी गई है।
news source-amar ujala 27/12/2012
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