UPTET-संजय मोहन की जमानत नामंजूर
इलाहाबाद। पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। संजय मोहन ने निचली अदालत से जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने जमानत नामंजूर कर दी। जमानत प्रार्थनापत्र का सहायक शासकीय अधिवक्ता मेवालाल शुक्ला ने विरोध किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को रुपये लेकर पास कराने और मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने जैसे आरोपों को लेकर संजय मोहन के खिलाफ कानपुर के अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उनके घर से 1 करोड़ रुपये भी बरामद किए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
NEWS SOURCE-AMAR UJALA 18/12/2012
इलाहाबाद। पूर्व शिक्षा निदेशक संजय मोहन को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। उनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। संजय मोहन ने निचली अदालत से जमानत नामंजूर होने के बाद हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। उनके जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एपी साही ने जमानत नामंजूर कर दी। जमानत प्रार्थनापत्र का सहायक शासकीय अधिवक्ता मेवालाल शुक्ला ने विरोध किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को रुपये लेकर पास कराने और मेरिट लिस्ट में हेरफेर करने जैसे आरोपों को लेकर संजय मोहन के खिलाफ कानपुर के अकबरपुर थाने में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने उनके घर से 1 करोड़ रुपये भी बरामद किए थे। मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
NEWS SOURCE-AMAR UJALA 18/12/2012