UPTET-सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनको उन्हीं जिलों से दोबारा आवेदन करने से छूट प्रदान की है। कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2011 में निकाले गए विज्ञापन के क्रम में जिन जिलों के लिए आवेदन किया था उन जिलों में फिर से फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है। न ही शुल्क देना होगा। यदि कोई इस बार और अधिक जिलों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे नए जिलों में सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार आवेदन करना होगा। अभ्यर्थियों को यह भी कहा है कि वह पूर्व में किए गए आवेदन का ब्योरा 31 दिसंबर तक निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ (एससीईआरटी) को भेज दें।
एससीईआरटी को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थियों का ब्योरा तैयार करें। न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए अन्य तमाम मुद्दों पर सुनवाई के
लिए नौ जनवरी 2013 की तिथि नियत की गई है। अगली तारीखपर महिला-पुरुष श्रेणी, आयु सीमा मामले और टीईटी को मेरिट मानने आदि मुद्दों पर सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ही प्रदेश सरकार से इस मामले पर अपना पक्ष बताने को कहा था। शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब आने के बाद कोर्ट ने कहा कि इन्हीं पदों के लिए दिसंबर 2011 में भी विज्ञापन निकाला गया था। जो अभ्यर्थी पिछली बार आवेदन कर चुके हैं उनसे नया आवेदन और शुल्क न लिया जाए। उदाहरण के लिए यदि किसी ने पिछली बार पांच जिलों से फार्म भरा था तो उसे इस बार उन पांच जिलों के लिए फार्म और शुल्क नहीं भरना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस बार पहली बार भरे गए जिलों से अधिक आवेदन करना चाहता है तो उसे उन जिलों को छोड़कर जहां से वह आवेदन कर चुका है, नए जिलों के लिए मौजूदा नियम के अनुसार आवेदन करना होगा। भर्ती विज्ञापन को लेकर अन्य कई विवाद हैं लेकिन उन पर अगली सुनवाई पर ही चर्चा होगी।
news source-amar ujala 22/12/2012