BETET-एसटीइटी की वैधता को ले सरकार व एनसीटीइ तलब
पटना,क्या माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) आयोजित करना असंवैधानिक था? क्यों महज एक प्रशासनिक आदेश पर इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा हुई? पटना हाईकोर्ट ने ऐसे कई सवालों के बारे में राज्य सरकार व नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से एक महीने में जवाब मांगा है। इसके आलोक में याचिकाकर्ता (अर्चना कुमारी) का पक्ष जाना जाएगा। अर्चना ने याचिका दायर कर इस परीक्षा की वैधता को चुनौती दी है।
न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र वर्मा की पीठ ने मंगलवार को अर्चना कुमारी की याचिका में उठाए गए सवालों को गंभीर माना। याचिकाकर्ता के वकील रंजीत कुमार का कहना था कि एसटीइटी जैसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं रहा है। प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अन्य राज्यों में भी आयोजित होती है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रशासनिक आदेश के तहत हो गई। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसी स्थिति में परीक्षा अवैध ठहराया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि राज्य सरकार के जवाब मिलने के बाद ही आदेश पारित किया जाएगा। NEWS SOURCE-dainik jagran 25/07/12