JTET-टेट से ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति
रांची : सरकारी या निजी प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने दो साल बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया है। माध्यमिक सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी रेगुलेशन के आलोक में ही होगी।
उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आलोक में एनसीटीई को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित करते हुए इसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रेगुलेशन जारी किया, जिसमें कक्षा एक से चार तक तथा पांच से आठ तक के शिक्षक के लिए जहां अलग-अलग अर्हता घोषित की गई, वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। इस योग्यता को निजी स्कूलों में भी अनिवार्य किया गया है। निजी स्कूलों के लिए केंद्रीय स्तर पर टीइटी आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी गई है। सीबीएसई यह परीक्षा दो बार ले चुकी है, जबकि राज्य स्तर पर एक भी परीक्षा नहीं हुई है। सरकार ने पिछले साल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा को ही टीईटी घोषित कर दिया था, लेकिन एनसीटीई रेगुलेशन के अन्य प्रावधान को लागू नहीं करने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को ही रद कर दिया। अब प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एनसीटीई रेगुलेशन के सभी प्रावधान को शामिल किया गया है। news source-dainik jagran 17/07/12
रांची : सरकारी या निजी प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) पास करना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने दो साल बाद इससे संबंधित आदेश जारी किया है। माध्यमिक सह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ममता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी रेगुलेशन के आलोक में ही होगी।
उल्लेखनीय है केंद्र सरकार ने निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आलोक में एनसीटीई को एकेडमिक अथॉरिटी घोषित करते हुए इसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एनसीटीई ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रेगुलेशन जारी किया, जिसमें कक्षा एक से चार तक तथा पांच से आठ तक के शिक्षक के लिए जहां अलग-अलग अर्हता घोषित की गई, वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। इस योग्यता को निजी स्कूलों में भी अनिवार्य किया गया है। निजी स्कूलों के लिए केंद्रीय स्तर पर टीइटी आयोजित करने की जिम्मेदारी सीबीएसई को दी गई है। सीबीएसई यह परीक्षा दो बार ले चुकी है, जबकि राज्य स्तर पर एक भी परीक्षा नहीं हुई है। सरकार ने पिछले साल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा को ही टीईटी घोषित कर दिया था, लेकिन एनसीटीई रेगुलेशन के अन्य प्रावधान को लागू नहीं करने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने इस परीक्षा को ही रद कर दिया। अब प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में एनसीटीई रेगुलेशन के सभी प्रावधान को शामिल किया गया है। news source-dainik jagran 17/07/12