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Thursday, May 3, 2012

सहायक अध्यापकों की भर्ती को जारी विज्ञापन पर रोक जारी रख कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई को नियत की है

बीटीसी अभ्यर्थियों को
नहीं करनी होगी ट्रेनिंग
 टीईटी उत्तीर्ण बीटीसी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के बाद छह माह का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करना होगा। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक पद पर चयन और नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया।
याची शिवानी सिंह के अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, बीटीसी अभ्यर्थी विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। उनकी भी बीएड व अन्य अभ्यर्थियों के साथ टीईटी की मेरिट तैयार की गई है। विज्ञापन के अनुसार सहायक अध्यापक पद पर चयन के बाद सभी को छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कोर्ट ने कहा, जो विशेष तौर से प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनको पहले अवसर मिलना चाहिए। सहायक अध्यापकों की भर्ती को जारी विज्ञापन पर रोक जारी रख कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 मई को नियत की है।news-amar ujala 3/5/12