टीईटी मामले में सुनवाई 25 को
इलाहाबाद (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने टीईटी चयन के तहत नियुक्ति पर रोक की मांग में दायर याचिका पर सुनवाई
की अगली तिथि 25 मई नियत की है। मंगलवार को प्रदेश सरकार की तरफ से दायर हलफनामे में बताया गया कि उर्दू के बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी डिग्रीधारकों को टीईटी चयन प्रक्रिया से अलग रखा गया है। सरकार ने दिसम्बर, 2011 में इन डिग्रीधारकों को भी टीईटी चयन में शामिल करने का फैसला किया था जिसे अब वापस ले लिया है। अब इन डिग्रीधारकों का अलग से चयन किया जाएगा। सरकार के इस हलफनामे के बाद न्यायालय ने पूछा है कि इनकी चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी। इन डिग्रीधारकों का कहना है कि उन्हें दोबारा प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य न किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिलदेव व अन्य
की याचिका पर दिया है। source-rastriya sahara 16/5/12