नौ लाख बेरोजगारों को भत्ता
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने इस वर्ष करीब नौ लाख बेरोजगार युवक-युवतियों को हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भत्ता देने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में उप्र बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 को मंजूरी दी गई। इस वर्ष 15 मार्च तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके 30 से 40 साल की आयु वर्ग वाले हाईस्कूल पास बेरोजगारों का ही भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण कराने वालों को अगले साल इसका लाभ दिया जाएगा। गलत शपथ पत्र और गलत विवरण देने पर संबंधित बेरोजगार का भत्ता तो रुकेगा ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों से सरकार अथवा जिला प्रशासन उनके निवास स्थान के विकास खंड अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में रोजगारपरक कौशल की वृद्धि के लिए समय-समय पर काम भी ले सकेगी। यदि बेरोजगारी भत्ता पाने वाला व्यक्ति बुलाए जाने पर काम करने के लिए नहीं आएगा तो उसका भत्ता रोका जा सकेगा। ऑनलाइन व्यवस्था भी : योजना के संचालन को सेवायोजन विभाग ऑनलाइन व्यवस्था भी विकसित करेगा। इसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिले का जिलाधिकारी किसी भी अधिकारी से जांच कराकर निर्णय लेगा, जो अन्तिम होगा। सभी जिलाधिकारी समय-समय पर रैंडम चेकिंग भी कराएंगे। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में संबंधित सहायक निदेशक अथवा जिला रोजगार सहायता अधिकारी करेगा।
लखनऊ : प्रदेश सरकार ने इस वर्ष करीब नौ लाख बेरोजगार युवक-युवतियों को हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से भत्ता देने का निर्णय किया है। राज्य मंत्रिपरिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में उप्र बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 को मंजूरी दी गई। इस वर्ष 15 मार्च तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा चुके 30 से 40 साल की आयु वर्ग वाले हाईस्कूल पास बेरोजगारों का ही भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण कराने वालों को अगले साल इसका लाभ दिया जाएगा। गलत शपथ पत्र और गलत विवरण देने पर संबंधित बेरोजगार का भत्ता तो रुकेगा ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों से सरकार अथवा जिला प्रशासन उनके निवास स्थान के विकास खंड अथवा संबंधित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में रोजगारपरक कौशल की वृद्धि के लिए समय-समय पर काम भी ले सकेगी। यदि बेरोजगारी भत्ता पाने वाला व्यक्ति बुलाए जाने पर काम करने के लिए नहीं आएगा तो उसका भत्ता रोका जा सकेगा। ऑनलाइन व्यवस्था भी : योजना के संचालन को सेवायोजन विभाग ऑनलाइन व्यवस्था भी विकसित करेगा। इसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। योजना के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित जिले का जिलाधिकारी किसी भी अधिकारी से जांच कराकर निर्णय लेगा, जो अन्तिम होगा। सभी जिलाधिकारी समय-समय पर रैंडम चेकिंग भी कराएंगे। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में संबंधित सहायक निदेशक अथवा जिला रोजगार सहायता अधिकारी करेगा।
source-dainik jagran 12/5/12